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हौसला

मधुकांत

प्रकाशक : भारतीय साहित्य संग्रह प्रकाशित वर्ष : 2016
पृष्ठ :134
मुखपृष्ठ : ईपुस्तक
पुस्तक क्रमांक : 9698
आईएसबीएन :9781613016015

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नि:शक्त जीवन पर लघुकथाएं

मत परवाह कीजिए कि आपको लोग हेय दृष्टि से देखें, मत परवाह कीजिए कि लोग आपको कार्य में अक्षम माने। उनकी भी परवाह मत कीजिए जो आपको सुविधाएं देना नहीं चाहते, कह दीजिए उन तमाम लोगों से जो तुम्हें बेचारगी में देखते हैं कि हमें दया नहीं सहानुभूति दो, हम भी समाज का एक हिस्सा हैं। हमारे पास भी जीने का एक हुनर है और जो लोग तुम्हें अपाहिज समझते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि – कुछ लोग जिस्म से नहीं जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चला था। सरकार जो सुविधाएँ देती है:-


1. राज्य सरकार परिवहन में किराए में छूट देती है। हरियाणा सरकार 100 प्रतिशत विकलांगता पर मुक्त किराया एवं एक व्यक्ति सहायक के रूप में यात्रा करने की सुविधा देती है। 100 प्रतिशत से कम विकलांगता पर 80 प्रतिशत की किराए में छूट देती है। राज्य सरकार व केन्द्र सरकार सभी शिक्षण संस्थानों (व्यवसायिक संस्थानो) एवं नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करती हे। यह तीनों प्रकार की विकलांगता में 1-1 प्रतिशत है।

2. पढ़ते समय आपको छात्रवृति भी प्रदान की जाती है। आप उसका उपयोग अच्छी पुस्तकें खरीदने में करें।

3. रेलवे विभाग किसी भी आरक्षित श्रेणी में 25 प्रतिशत किराए के साथ यात्रा करने की सुविधा देता है जिसमें आपको एक सहायक के साथ यात्रा करना होता है। आपको मात्र सरकारी अस्पताल में विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाकर किसी भी सरकारी या पंजीकृत डॉक्टर (चिकित्सक) से रेलवे द्वारा जारी फार्म पर हस्ताक्षर उसके पंजीकरण नं. हासिल करने होते हैं। इस प्रमाण पत्र की एक छाया प्रति देकर अनुदान वाला टिकट प्राप्त किया जा सकता है।

4. कर दाता विकलांग व्यक्ति को कर में 50 हजार से एक लाख रुपये की छूट का प्रावधान है। यह छूट विकलांग व्यक्ति के माता या पिता को भी मिलती है, शर्त सिर्फ ये है कि आप उन पर आश्रित हैं। किसी विकलांग व्यक्ति के पुत्र-पुत्री भी इस सुविधा का लाभ उठा सकते है परन्तु शर्त फिर वही है कि आप उन पर आश्रित हों।

5. किसी भी नौकरी में आपको परिवहन भत्ता भी दोगुना मिलता है लेकिन इस स्थिति में आप राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा परिवहन में छूट प्राप्त नहीं कर सकते।

6. दिल्ली सरकार भी परिवहन में छूट देती है। इसमें आपको छ: महीने के लिए दस रुपये कुल शुल्क लेकर पास उपलब्ध कराया जाता है। इस पास को बनवाने के लिए आपको अपने जिले के मजिस्ट्रेट के कार्यालय में एक विकलांग पहचान पत्र प्राप्त करना होगा। यह पहचान पत्र आप किसी भी तरह के कार्यों में पहचान के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

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